कोरबा: दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय एफटीएससी (पॉक्सो), कटघोरा ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
कटघोरा थाना क्षेत्र के ढेलवाडीह निवासी आरोपी व्यासनारायण सोनवानी पर आरोप था कि उसने अपने ही क्षेत्र की दो नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच के बाद कटघोरा पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया था।
सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायालय ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी, जिसे उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक प्रभावी माना जाएगा।
प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) कटघोरा शोधन राम देवांगन ने पैरवी की।

