Bhilai Steel Plant की टाउनशिप प्रशासन ने दुकानों और आवासीय क्वार्टरों में लंबित बिजली बिलों की वसूली के लिए विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और नियमानुसार राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
टाउनशिप प्रशासन के अनुसार, Electricity Act 2003 की धारा 56 के तहत बिजली बिल का भुगतान न करना कानून का उल्लंघन है। इसी प्रावधान के तहत दुकानदारों, निवासियों और अन्य उपभोक्ताओं को विधिवत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा नहीं करने पर बिजली आपूर्ति काटने की कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वितरण कंपनी को बकाया भुगतान की स्थिति में आपूर्ति विच्छेदित करने का अधिकार प्राप्त है। इसी क्रम में कुछ प्रमुख दुकानों की बिजली आपूर्ति पहले ही काटी जा चुकी है।
टाउनशिप प्रशासन ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपने लंबित बिजली बिलों का जल्द भुगतान करें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।

