सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति ही अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म, जैसे ईसाई धर्म, को Read more…
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति ही अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म, जैसे ईसाई धर्म, को Read more…