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April 30, 2026 : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में भर्ती प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम, 2026” को लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 30 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है।
अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की स्थापना की घोषणा की है। यह मंडल अधिनियम के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
सरकार का मानना है कि इस नए मंडल के गठन से विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियों की प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत, पारदर्शी और दक्ष बनेगी। इससे चयन प्रक्रिया में देरी और अनियमितताओं को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
यह अधिसूचना राज्यपाल के नाम से जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मंडल अब राज्य की भर्ती संबंधी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित रूप से संचालित करेगा।
इस कदम को राज्य प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है, जो युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को अधिक निष्पक्ष और सुलभ बनाने में सहायक हो सकता है।
RULE-505/6/2026-GAD-1 Dated 30 April 2026