छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा स्थित अपर सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी अलवन तिग्गा को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही उस पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह घटना अप्रैल 2022 की है। लमडांड नावामुड़ापारा निवासी अलवन तिग्गा का अपनी पत्नी ग्रेस तिग्गा के साथ भोजन को लेकर मामूली विवाद हुआ था। यह विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर घर में रखी कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया।
हमले में ग्रेस तिग्गा के गले और छाती पर गंभीर चोटें आईं, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी ने अपनी पत्नी की निर्ममता से हत्या की है, जिसके आधार पर उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

