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छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजीरेरा) ने बिना पंजीकरण रियल एस्टेट परियोजना के प्रचार-प्रसार के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए “डेला रेसकोर्स एंड इंटरनेशनल पोलो क्लब” परियोजना से संबंधित सभी प्रकार के क्रय-विक्रय और पंजीयन पर अंतरिम रोक लगा दी है।
प्रकरण क्रमांक एसएम-यूआरपी-2026-03599 में संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण ने पाया कि नया रायपुर के सेक्टर-37 में लगभग 55 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना के प्रमोटर ने रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन किया है।
जांच में सामने आया कि प्रमोटर ने बिना रेरा पंजीकरण प्राप्त किए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परियोजना का व्यापक प्रचार किया और आम नागरिकों को बुकिंग के लिए आमंत्रित किया। जबकि अधिनियम के अनुसार, बिना पंजीकरण किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विज्ञापन, विपणन या बिक्री प्रतिबंधित है।
सीजीरेरा की नियमित निगरानी के दौरान यह मामला सामने आया, जिसके बाद प्रकरण दर्ज किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया उल्लंघन प्रमाणित पाए जाने पर प्राधिकरण ने अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए परियोजना से जुड़े सभी भूखंडों, मकानों और इकाइयों के लेन-देन और पंजीयन पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगाने का आदेश जारी किया।
साथ ही, जिला पंजीयक और उप-पंजीयक, रायपुर को निर्देश दिए गए हैं कि इस परियोजना से संबंधित किसी भी विक्रय विलेख का पंजीयन अगले आदेश तक स्वीकार न किया जाए और आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
प्राधिकरण ने आम नागरिकों को सलाह दी है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश से पहले उसकी रेरा पंजीकरण स्थिति अवश्य जांच लें, ताकि वित्तीय और कानूनी जोखिम से बचा जा सके।