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Chhattisgarh Assembly - Vidhan Sabha

छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजाति सलाहकार परिषद में चार सदस्यों को पुनर्नियुक्त किया

Raipur : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की जनजाति सलाहकार परिषद में चार सदस्यों को पुनः नियुक्त किया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद नियम, 2006 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया गया है।

जनजाति विकास विभाग द्वारा 10 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इन सदस्यों का पूर्व कार्यकाल नियम 4(1) के तहत पूर्ण हो चुका था, जिसके बाद इन्हें पुनः परिषद में नामित किया गया है।

पुनर्नियुक्त किए गए सदस्यों में श्री रामनाथ कश्यप, श्री रघुराज सिंह उइके, श्री वेद प्रकाश भगत और श्री कृष्ण कुमार वैष्णव शामिल हैं। इन नियुक्तियों को नियम 3 के तहत किया गया है, जो राज्य सरकार को परिषद के सदस्यों के नामांकन का अधिकार प्रदान करता है।

जनजाति सलाहकार परिषद राज्य सरकार को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह देने का कार्य करती है। अनुभवी सदस्यों की पुनर्नियुक्ति से नीतिगत निरंतरता और प्रभावी कार्यान्वयन की उम्मीद जताई जा रही है।

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से जारी की गई है और इसे जनजाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित किया गया है।

Notification No. : GENS-14/15/2025-Tribal Section, Apr 10, 2026