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आकाशीय बिजली से क्षतिग्रस्त मकान का बीमा दावा खारिज करना कंपनी को पड़ा भारी, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया मुआवजे का फैसला

February 18, 2026 : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीमा कंपनी द्वारा तकनीकी आधार पर दावा निरस्त किए जाने को ‘सेवा में कमी’ माना है। आयोग ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह पीड़ित उपभोक्ता को मकान की क्षति का हर्जाना और मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवजा अदा करे।

यह मामला बोदरी निवासी विजय कुमार कौशिक से जुड़ा है, जिन्होंने अपने मकान की सुरक्षा के लिए ‘भारत गृह रक्षा पॉलिसी’ ली थी। जुलाई 2022 की एक रात उनके घर पर आकाशीय बिजली गिरने से भारी तबाही हुई। बिजली गिरने के प्रभाव से न केवल मकान की बाउंड्री वॉल और पीछे की दीवार 30 फीट तक फट गई, बल्कि घर के भीतर लगे बिजली के उपकरण और पूरी वायरिंग भी जलकर खाक हो गई। घटना के बाद जब पीड़ित ने बीमा दावे के लिए आवेदन किया, तो कंपनी ने इसे दो मुख्य कारणों से खारिज कर दिया: पहला, सूचना देने में 13 दिन की देरी और दूसरा, सर्वेयर के पहुंचने से पहले ही मकान की मरम्मत करा लेना।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल और सदस्यों ने पाया कि यद्यपि परिवादी ने सर्वेयर के आने से पहले मरम्मत करा ली थी, लेकिन सर्वेयर ने खुद अपनी रिपोर्ट में बाउंड्री वॉल की क्षति को स्वीकार किया था। आयोग ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी ने देरी और मरम्मत का बहाना बनाकर पूरे दावे को खारिज कर जो कदम उठाया, वह उचित नहीं था। हालांकि, बिजली के उपकरणों की क्षति के सटीक मूल्यांकन के अभाव में आयोग ने सर्वेयर द्वारा आंकी गई बाउंड्री वॉल की मरम्मत राशि 37,300 रुपये को ही आधार माना।

अपने फैसले में आयोग ने बजाज एलियांज को निर्देश दिया है कि वह उपभोक्ता को 37,300 रुपये की दावा राशि के साथ-साथ परिवाद पेश करने की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करे। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता को हुई मानसिक पीड़ा के लिए 5,000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 5,000 रुपये अलग से देने का आदेश दिया गया है। आयोग ने इस मामले में बैंक (केनरा बैंक) को किसी भी तरह की सेवा में कमी के दायित्व से मुक्त कर दिया है।

Case Reference : Vijay Kumar Kaushik Vs. Bajaj Allianz General Ins. Co. Ltd. & Anr.

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