1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने नक्सल प्रभावित जिलों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों (LWE कैडर) की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना 20 अप्रैल 2026 को मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी की गई।
जारी निर्देशों के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs), जिला दंडाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, रेंज डीआईजी, आईजी (ऑप्स), आईजी (स्पेशल ब्रांच), डीआईजी (स्पेशल ब्रांच), एसपी (स्पेशल ब्रांच), एसडीएम, उप पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिसूचित अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा जारी पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुरूप, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी को निर्धारित प्रारूप में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद संबंधित ‘सरेन्डर एंड रिहैबिलिटेशन (S&R)’ अधिकारी द्वारा उसके पूर्व रिकॉर्ड (antecedents) का सत्यापन संबंधित एजेंसियों से कराया जाएगा।
इस अधिसूचना का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, ताकि मुख्यधारा में लौटने के इच्छुक व्यक्तियों को सुव्यवस्थित पुनर्वास का लाभ मिल सके।
राज्य शासन ने इस दिशा में जिला पुलिस अधीक्षकों को विशेष रूप से नामित किया है, जिससे प्रक्रिया में तेजी और समन्वय सुनिश्चित हो सके।
GENCOR-35/2207/2026-HOME SECTION Dated 23 April 2026