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April 21, 2026 : छत्तीसगढ़ सरकार ने धमतरी जिले में प्रशासनिक सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से भखारा में नया उप-पंजीयक (Sub-Registrar) कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा 20 अप्रैल 2026 को अधिसूचना जारी की गई है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 5 के तहत राज्य सरकार ने भखारा तहसील में एक नया पंजीयन उप-जिला गठित किया है। इसमें धमतरी और कुरूद उप-जिलों के अंतर्गत आने वाले कुल 73 गांवों को शामिल किया गया है। ये गांव अब पूर्व के उप-जिलों का हिस्सा नहीं रहेंगे और भखारा उप-पंजीयक कार्यालय के अंतर्गत आएंगे।
दस्तावेज के पहले और दूसरे पृष्ठ में गांवों की विस्तृत सूची दी गई है, जिसमें नवागांव, कचना, मडेली, सरबदा, सिलतरा, खपरी, कुंहारी, भैसबोड़, पुरैना, जोरातराई सहित कई अन्य गांव शामिल हैं। वहीं तीसरे और पांचवें पृष्ठ में भठेली क्षेत्र के गांवों जैसे सुपेला, गाड़ाडीह, रामपुर, हांचलपुर, जुगदेही, सिलौती और मोखा आदि को भी सूचीबद्ध किया गया है।
इसके साथ ही पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 7 के तहत भखारा में उप-पंजीयक कार्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह नया उप-जिला गठन और कार्यालय की स्थापना 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी।
इस निर्णय से क्षेत्रीय नागरिकों को पंजीयन संबंधी सेवाओं के लिए धमतरी या कुरूद जाने की आवश्यकता कम होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। प्रशासन का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर सेवाएं अधिक सुगम और तेज़ होंगी।
ESTB/4073/2026-REGISTRATION Dated 21 April 2026