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छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक सुविधा और बेहतर राजस्व प्रबंधन के उद्देश्य से बिलासपुर जिले में दो नए पंजीयन उप-जिलों—राजकिशोर नगर और सकरी—का गठन किया है। इस संबंध में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया गया है। राजकिशोर नगर उप-पंजीयन कार्यालय के अंतर्गत सिपत तहसील के कई गांवों को शामिल किया गया है, जो पहले बिलासपुर और मस्तूरी उप-जिलों का हिस्सा थे।
दस्तावेज़ के पहले और दूसरे पृष्ठ में दी गई सूची के अनुसार, मटियारी, मोहरा, उर्तुम, लगरा, हरदीडीह, खैरा, फरहदा सहित कुल 64 गांवों को राजकिशोर नगर उप-जिले में शामिल किया गया है। इन गांवों को विभिन्न पटवारी हल्का और राजस्व निरीक्षक वृत्तों के आधार पर पुनर्गठित किया गया है।
इसी तरह, सकरी तहसील में भी एक नया उप-पंजीयक कार्यालय स्थापित किया गया है। पेज 6 से 10 में दी गई अनुसूची के अनुसार, अमेरी, उसलापुर, घुरू, जोकी, हांफा सहित 70 से अधिक गांवों को सकरी उप-जिले में शामिल किया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन नए उप-जिलों के गठन के बाद संबंधित गांव अब पूर्व के बिलासपुर और मस्तूरी उप-पंजीयन क्षेत्रों का हिस्सा नहीं रहेंगे। साथ ही, पंजीयन कार्यों को अधिक सुगम और स्थानीय स्तर पर सुलभ बनाने के लिए इन कार्यालयों की स्थापना की गई है।
अधिसूचना के अनुसार, दोनों नए उप-पंजीयक कार्यालय 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गए हैं। इस कदम से क्षेत्रीय नागरिकों को दस्तावेज़ पंजीयन से संबंधित सेवाएं अब उनके नजदीक उपलब्ध होंगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
ESTB/4092/2026-REGISTRATION Dated 21 April 2026