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April 21, 2026 : छत्तीसगढ़ सरकार ने पंजीयन व्यवस्था को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महासमुंद जिले के बागबाहरा तहसील में नया उप-पंजीयक (Sub-Registrar) कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जो 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 5 के तहत यह नया पंजीयन उप-जिला गठित किया गया है। इसके अंतर्गत महासमुंद उप-जिले के अंतर्गत आने वाले कई गांवों को शामिल किया गया है, जो अब नए बागबाहरा उप-पंजीयन क्षेत्र का हिस्सा होंगे।
अधिसूचना में विस्तृत सूची जारी करते हुए कुल 240 से अधिक गांवों को इस नए उप-पंजीयक कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है। इन गांवों में अरण्ड, बेलर, खल्लारी, कोल्दा, बरबसपुर, मोहगांव, तेन्दुकोना, सराईपाली, बागबाहरा, कोमाखान, नर्रा सहित अनेक अन्य ग्राम शामिल हैं।
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन गांवों को नए उप-जिले में शामिल किया गया है, वे अब पूर्व के महासमुंद उप-पंजीयन क्षेत्र का हिस्सा नहीं रहेंगे। इससे स्थानीय नागरिकों को दस्तावेज पंजीयन, जमीन-खरीदी बिक्री और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए नजदीकी स्तर पर सुविधा उपलब्ध होगी।
इसके साथ ही पंजीकरण अधिनियम की धारा 7 के तहत बागबाहरा में उप-पंजीयक कार्यालय की औपचारिक स्थापना भी की गई है। यह कदम प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से न केवल पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि आम नागरिकों को लंबी दूरी तय करने की परेशानी से भी राहत मिलेगी।
ESTB/4574/2026-REGISTRATION 21 April 2026