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27 अप्रैल को पहली पेंशन अदालत, शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मियों की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान

राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन संबंधी प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए वर्ष में चार बार पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में इस वर्ष की पहली पेंशन अदालत 27 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिसमें विशेष रूप से शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित पेंशन समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण महेंद्र सिंह भूकर ने जानकारी देते हुए बताया कि पेंशन अदालतों का आयोजन संभाग स्तर पर किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पेंशनरों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का किसी कारणवश अब तक निस्तारण नहीं हो पाया है, उन्हें पेंशन अदालत के दौरान मौके पर ही संबंधित अधिकारियों द्वारा हल किया जाएगा।

पेंशनर अपने प्रकरणों के निस्तारण के लिए आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित 25 मार्च तक पेंशन विभाग, शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों या संबंधित कोषालय में जमा कर सकते हैं। पेंशनरों को सुविधा देने के लिए अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ-साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

पेंशन अदालत के लिए निर्धारित आवेदन पत्र शिक्षा विभाग और पेंशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।