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छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) तथा उससे जुड़े छह अग्रिम संगठनों पर प्रतिबंध की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत लिया गया है।
गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रतिबंधित संगठनों में दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच और आर.पी.सी./जनताना सरकार शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन संगठनों की गतिविधियां राज्य के अंदरूनी और शहरी क्षेत्रों में फैल रही हैं, जिससे शांति, कानून-व्यवस्था और जन-सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है।
अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन संगठनों की सक्रियता राज्य की स्थापित संस्थाओं और प्रशासनिक कार्यों में बाधा बन रही है। इसी आधार पर इन्हें “गैरकानूनी संगठन” घोषित करते हुए प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है।
यह आदेश 12 अप्रैल 2026 से प्रभावी होकर एक वर्ष तक लागू रहेगा। राज्यपाल के नाम से जारी इस आदेश पर उप सचिव रामप्रसाद चौहान के हस्ताक्षर हैं।
GENCOR-35/2788/2026-HOME SECTION 10 April 2026