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छत्तीसगढ़ सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत मामलों की निष्पक्ष समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य शासन द्वारा 9 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों की स्वतंत्र समीक्षा और अभियोजन स्वीकृति के लिए सिफारिश करने हेतु एक समीक्षा प्राधिकरण (Review Authority) का गठन किया गया है।
इस प्राधिकरण में एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव या अतिरिक्त सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह प्राधिकरण जांच अधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत एकत्रित साक्ष्यों की समीक्षा करेगा।
अधिसूचना के अनुसार, समीक्षा प्राधिकरण को साक्ष्य प्राप्त होने की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी होगी। यह प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों—Unlawful Activities (Prevention) (Recommendation and Sanction of Prosecution) Rules, 2008—के अनुरूप होगी।
राज्य सरकार ने आगे निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक इस मामले में आवश्यक आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
यह पहल राज्य में सुरक्षा मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और विधिक प्रक्रिया की मजबूती को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
GENCOR-35/761/2025-HOME SECTION 10 April 2026