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रायपुर में ऐसे ई-चालान जो भुगतान न होने के कारण लंबित हैं और न्यायालय में स्थानांतरित हो चुके हैं, उनका निराकरण 5 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में किया जाएगा। यह वाहन मालिकों के लिए राहत पाने का अवसर है—वे लोक अदालत में निर्धारित जुर्माना जमा कर प्रकरण का निपटारा करा सकते हैं। अन्यथा आगे चलकर उन्हें कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
पुलिस उपायुक्त (यातायात) विकास कुमार ने निर्देश दिए हैं कि लोक अदालत के बाद भी यदि प्रकरण लंबित रहते हैं, तो संबंधित वाहनों को जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।
लोक अदालत में प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए पूर्व में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। केवल वे ही मामले लोक अदालत में लिए जाएंगे जिनके ई-चालान 31 दिसंबर 2025 से पहले के हैं। लंबित प्रकरण वाले वाहन मालिकों को मोबाइल कॉल के माध्यम से सूचित किया जाएगा और व्हाट्सएप पर नोटिस की प्रति भी भेजी जाएगी।
रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन मालिक अपने नजदीकी यातायात थाने में संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे कि थाने में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित प्रमुख स्थान:
यातायात थाना तेलीबांधा, भाठागांव बस स्टैंड, शारदा चौक, फाफाडीह, गंज थाना भवन, भनपुरी, व्यासतालाब तिराहा (बिलासपुर रोड), टाटीबंध चौक, पंडरी (पुराना बस स्टैंड गेट के पास), पचपेड़ीनाका (ब्रिज के नीचे) और यातायात मुख्यालय कालीबाड़ी।