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May 18, 2026 : राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देशानुसार जिला उपभोक्ता आयोग बलौदाबाजार द्वारा जिला न्यायालय स्थित अभिभाषक संघ के बार कक्ष में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नगरवासियों एवं अधिवक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण कानून, शिकायत प्रक्रिया तथा ऑनलाइन सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता, सदस्य हरजीत सिंह चावला एवं शारदा सोनी ने उपस्थित नागरिकों को उनके उपभोक्ता अधिकारों और हितों के बारे में जागरूक किया। इस दौरान जागरूकता संबंधी पाम्पलेट भी वितरित किए गए। आयोग के सदस्यों ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही उपभोक्ता होता है और यदि किसी सेवा में कमी या उपभोक्ता हितों का उल्लंघन होता है, तो संबंधित व्यक्ति जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है।
शिविर में शिकायत शुल्क संबंधी जानकारी देते हुए बताया गया कि पांच लाख रुपये तक की उपभोक्ता शिकायतों पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। अधिवक्ताओं और आम नागरिकों को ई-फाइलिंग एवं ई-हियरिंग की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि आयोगों के समक्ष शिकायतें अब अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की जा रही हैं, जिसके लिए उपभोक्ता ई-जागृति पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को बहस या पक्ष रखने के लिए आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। वे ई-हियरिंग सुविधा के माध्यम से कहीं से भी ऑनलाइन अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सुविधा जिला उपभोक्ता आयोग बलौदाबाजार सहित पूरे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो चुकी है।
जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष शारिक खान ने उपभोक्ता आयोग द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर की सराहना करते हुए लोगों से उपभोक्ता संरक्षण कानून का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। उन्होंने संबंधित प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाया।
इस अवसर पर जिला अभिभाषक संघ के सचिव गणेशशंकर साहू, छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भास्कर प्रसाद साहू, दीपक पटेल, राज नारायण त्रिपाठी, राजकुमार पात्रे, संरक्षक बी. पी. ठाकुर सहित अन्य अधिवक्ता, आयोग के कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे।